दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म पर लगाया 10 हज़ार का जुर्माना
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लखनऊ। पूर्व केबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट ने दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।
गुरुवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन बचाव पक्ष के वकील बहस के लिए नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने आज़म खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म और आज़म की पत्नी तंजीन फातिमा पर दस हज़ार रूपये का जुर्माना लगाए जाने का आदेश दिया।
इस मामले में कोर्ट शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखेगा। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाज़िर रहने को कहा गया है। पुलिस कोर्ट में आज़म खान और उनकी पत्नी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है।
अभी अब्दुल्ला आज़म के मामले में बहस बाकी है। कोर्ट ने इस मामले में बहस के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया था लेकिन बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए।