नए डिजिटल नियमो पर रार, व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में दी अर्जी

नए डिजिटल नियमो पर रार, व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में दी अर्जी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा एलान किये गए नए डिजिटल नियमो के खिलाफ मेसेजिंग एप व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

कंपनी का कहना है कि उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिए वो प्रतिबद्ध है और चैट को “ट्रेस” करने के लिए मैसेजिंग ऐप्स की आवश्यकता लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर करती है। नए नियमो पर कंपनी का कहना है कि इसमें रिसीवर्स के साथ-साथ मैसेज के “ओरिजिनेटर” के लिए ब्रेक एन्क्रिप्शन होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 25 मई तक सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 का पालन करने या सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा था।

नए नियमों के तहत व्हट्सएप को कहा गया है कि जो गलत पोस्ट कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी देनी होगी। वहीं, कंपनी का कहना है कि ये किसी अकेले की जानकारी नहीं दे सकता है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन होते हैं। इस एन्क्रिप्शन सिस्टम की वजह किसी मैसेज को न तो व्हाट्सएप और न ही कोई तीसरा व्यक्ति देख या स्टोर कर सकता है।

बता दें, कि भारत सरकार ने नये डिजिटल नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की थी. इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप जैसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी।

केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इन सभी का कार्यक्षेत्र देश में होना जरूरी है। सरकार के दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस केंद्र को देना अनिवार्य है।

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TeamDigital