भड़काऊ भाषण: नेताओं के खिलाफ एफआईआर वाली याचिका पर 06 मार्च को होगी सुनवाई

भड़काऊ भाषण: नेताओं के खिलाफ एफआईआर वाली याचिका पर 06 मार्च को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने आज होने वाली सुनवाई को कुछ समय के लिए टाल दिया है।

वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कथित नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली दंगा पीड़ित की याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस को जिस तरह 13 अप्रैल तक के लिए टाल दिया यह उचित नहीं है। हमारी समझ से इस केस में इतनी देरी न्यायोचित नहीं है और इसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी चाहिए।

गौरतलब है कि सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर ने अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में हर्ष मंदर ने इन नेताओं के खिलाफ तत्‍काल एफआईर दर्ज करने को लेकर निर्देश देने की मांग की है, जिसपर प्रधान न्यायाधीश एसए की बेंच सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अन्य सभी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए जो हेट स्पीच, दंगे, हत्या और आगजनी में लिप्त थे।

इतना ही नहीं याचिका में मांग की गई है कि दंगों की जांच के लिए दिल्ली के बाहर के अधिकारियों की एसआईटी टीम का गठन किया जाए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को तैनात किया जाए। पुलिस वालों की भूमिका की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी भड़काऊ भाषण पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को भड़काऊ बयान को लेकर दाखिल याचिका पर 4 हफ्ते के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

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TeamDigital