कुरान की आयतो वाली याचिका ख़ारिज, सुप्रीमकोर्ट ने वसीम रिज़वी पर 50 हज़ार का जुर्माना ठोका

कुरान की आयतो वाली याचिका ख़ारिज, सुप्रीमकोर्ट ने वसीम रिज़वी पर 50 हज़ार का जुर्माना ठोका

नई दिल्ली। शिया सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी द्वारा सुप्रीमकोर्ट में दायर की गई वह याचिका आज ख़ारिज हो गई जिसमे उन्होंने मुसलमानो के पवित्र कुरान में 26 आयतो को हटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं सुप्रीमकोर्ट ने वसीम रिज़वी को बड़ा झटका देते हुए उनपर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कुरान की 26 आयतो को हटाए जाने की वसीम रिज़वी की मांग वाली याचिका पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए इसे आधारधीन करार दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप गम्भीर है ?

इस पर याचिकाकर्ता वसीम रिज़वी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि “मदरसों में बच्चों को यह पढ़ाया जाता है। मदरसों में कानून के तहत मान्यता दी गई है। याचिका में जिन 26 आयतो का हवाला दिया गया है, ये आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा हैं।

इस पर सुप्रीमकोर्ट ने वसीम रिज़वी के वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका को आधारहीन करार दिया और याचिका ख़ारिज करते हुए 50 हज़ार रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।

क्या है मामला:

शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी ने सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि मुसलमानो के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में 26 आयतों को बाद में जोड़ा गया है। इतना ही नहीं याचिका में कहा गया है कि इन 26 आयतों की इन दिनों गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है।

वसीम रिजवी ने अपनी याचिका में कुरान की 26 आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि ये आयतें कुरान में पहले नहीं थीं, इनको बाद में शामिल किया गया। वसीम रिज़वी की इस याचिका के बाद वे मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए थे और उनकी याचिका पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया था।

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TeamDigital