वीवीपैट की 100% पर्चियों के ईवीएम से मिलान करने की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने कही ये बात

वीवीपैट की 100% पर्चियों के ईवीएम से मिलान करने की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने कही ये बात

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता द्वारा सुप्रीमकोर्ट में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट चुनाव आयोग को आदेश दे कि मतगणना में वीवीपैट की सौ फीसदी पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाए। इतना ही नहीं याचिका में कहा गया कि वीवीपैट से निकली सभी पर्चियों की ईवीएम से मिलान करने पर चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी।

तृणमूल कांग्रेस नेता गोपाल सेठ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह मांग चुनाव आयोग से करनी चाहिए। इतना ही नहीं देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आधे से ज्यादा चुनाव बीत जाने के बाद अब इसमें किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है।

सुप्रीमकोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए और चुनाव आयोग के समक्ष ही वीवीपैट की सौ फीसदी पर्चियों के मिलान की मांग रखनी चाहिए।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। अब तक राज्य में पांच चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे दो मई को घोषित किये जाएंगे।

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TeamDigital