इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सुप्रीमकोर्ट का योगी सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किये जाने के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किये जाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति बी. आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ ने राज्य सरकार को यह नोटिस जारी किया।
यह जनहित याचिका ‘इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी’ द्वारा दायर की गई है। यचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किये जाने के उत्तर प्रदेश सरकार फैसले के सभी पहलुओं और प्रक्रिया की जानकारी तलब की है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष एक जनवरी को अपने एक अहम फैसले में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का एलान किया था। इस मामले में इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी ने सुप्रीमकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी है।