सपा नेता आज़म खान विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक आज़म खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है।
गौरतलब है कि पूर्व केबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में [रामपुर की एमपी /एमएलएकोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि, सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने आजम खां अपील दाखिल होने तक 25-25 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर अंतिरम जमानत दे दी।
मामला वर्ष 2019 का है। लोकसभा चुनाव में आज़म खान रामपुर सीट से सपा-बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान 07 अप्रैल 2019 को आज़म खान ने मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि आज़म खान ने अपनी इस चनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था।
आज़म खान के भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो अवलोकन टीम ने कोतवाली में आज़म खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल हो चुकी थी। इस मामले में आजम खां जमानत पर चल रहे थे। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसले के लिए 27 अक्तूबर की तिथि फैसले के लिए निर्धारित की थी।
कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में आजम खां की सदस्यता समाप्त करते हुए रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी देते हुए कहा कि जैसे ही न्यायालय का निर्णय आया, उ.प्र. के विधानसभा सचिवालय ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है। अब ये विधानसभा सीट जिसपर आज़म खान विधायक थे, वो रिक्त घोषित हो गई है। अब ये तय हो गया है कि उ.प्र. में कानून का पालन सबको करना होगा।