सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को क्लीन चिट

सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को क्लीन चिट

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत मामले में आज दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया। गौरतलब है कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। इसी मामले की जांच के दौरान शशि थरूर पर भी सवाल उठे थे।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा-498 ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। पांच जुलाई 2018 को थरूर को जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और थरूर की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।

दिल्ली पुलिस ने 14 मई को दायर अपने आरोप पत्र में थरूर पर सुंनदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अदालत को मामले में उन्हें एक आरोपी के रूप में तलब किया जाना चाहिए। पुलिस ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था। करीब 3000 पन्नों के चार्जशीट में पुलिस ने थरूर को एकमात्र आरोपी बताया था और कहा कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे।

अदालत द्वारा आज शशि थरूर को क्लीनचिट दिए जाने के बाद सात साल पुराने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कोर्ट में अब नहीं चलेगा।

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TeamDigital