समीर वानखेड़े पर कस सकता है शिकंजा, गवाह प्रभाकर साइल के खिलाफ याचिका ख़ारिज

समीर वानखेड़े पर कस सकता है शिकंजा, गवाह प्रभाकर साइल के खिलाफ याचिका ख़ारिज

मुंबई। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा है। एनसीबी के गवाह प्रभाकर साइल द्वारा अपने हलफनामे में किये गए खुलासे के बाद कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े की याचिका को सेशन कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका दायर कर गवाह प्रभाकर साइल के उस हलफनामे को नज़रअंदाज करने की मांग की थी जिसमे प्रभाकर ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े सहित कुछ लोगों पर क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख़ खान से 18 करोड़ की उगाही की तैयारी की बात कही है।

अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने कोर्ट से अपील की कि कोर्ट प्रभाकर के एफिडेविट का संज्ञान ना ले और आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश को रोके।

मुंबई सेशन कोर्ट में स्पेशल जज वी.वी पाटील ने एनसीबी की इस याचिका को ठुकराते हुए कहा कि एनसीबी को जो भी कहना है, वो हाईकोर्ट में जाकर कहे। उन्होंने कहा कि सत्र न्यायालय में यह मामला खत्म हो चुका है। जज वी.वी,पाटील ने कहा कि यह मामला अब हाईकोर्ट में है, इसलिए वे इस मामले पर कोई ऑर्डर नहीं दे सकते।

फिलहाल देखना है कि प्रभाकर साइल के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। यदि मुंबई हाईकोर्ट एनसीबी के गवाह प्रभाकर साइल के हलफनामे पर गंभीरता दिखाता है तो एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है।

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TeamDigital