कमलनाथ सरकार का बड़ा एलान: मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा एनपीआर
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भोपाल ब्यूरो। नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज मध्य प्रदेश ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने एलान किया कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लागू नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह का संशय बना है, उसे लेकर तय किया गया है कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा।
वहीँ प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 9 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के मामले पर कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद नागरिकता संबंधी बिल पारित किया था और सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा।
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं की गई है। एमपी में जारी एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम-1955 की नियमावली 2003 के नियम 3 का तहत है। सरकार ने अब तय किया है कि फिलहाल प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की केबिनेट नागरिकता कानून के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर चुकी है। वहीँ एनपीआर को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एलान किया था कि यदि राज्य में एनपीआर हुआ तो वे इसका खुला विरोध करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से भी ये मांग की थी कि एनपीआर को लेकर गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया जाना चाहिए।
वहीँ नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग़ सहित देश के कई शहरो में सोमवार को भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। शाहीन बाग़ में पिछले दो महीने से चल रहे नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन के चलते शाहीन बाग़ कालिंदी कुंज का रास्ता जाम होने के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में पहुंची याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामले को हल करे।