नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी महंत शिवमूर्ति शरनारू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
बेंगलुरु। कर्नाटक में उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न मामले में नामजद आरोपी मुरुगा मठ के संत शिवमूर्ति मुरुग शरनारू को कोर्ट ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
इससे पहले कल नाबालिगों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी मुरुगा मठ के महंत शिवमूर्ति शरनारू को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि माध्यमिक उच्च विद्यालय की दो छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर महंत पर बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ मठ की ही एक महिलाकर्मी ने संत बसवराजन के विरूद्ध यौन उत्पीड़न एवं अपहरण की शिकायत दर्ज करायी थी। आरोप है कि मठ की छात्रावास में रहने वाली 14 और 15 साल की छात्राओं का यौन उत्पीड़न जनवरी, 2019 से जून, 2022 के बीच किया गया था।
इस मामले में मैसुरु पुलिस ने कथित यौन उत्पीड़न को लेकर शनिवार को यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) कानून तथा भादंसं के तहत महंत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। जिला बाल संरक्षण इकाई के एक अधिकारी की शिकायत पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुल पांच लोगों के विरुद्ध यह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
पीडिताओं ने मैसुरु में गैर सरकारी समाजिक संगठन ओडनाडी सेवा समस्थे से संपर्क कर उसे आपबीती बतायी थी। जिसके बाद संगठन ने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया था।