पैन को आधार से लिंक करने की तारीख फिर बढ़ी, अब आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 हुई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैन नंबर को आधार से जोड़ने की तारीख फिर से बढ़ा दी है। अब पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 6 महीने बढाकर 31 मार्च 2022 तय की गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
बयान में कहा गया कि कहा कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
इसके साथ साथ आईटी अधिनियम के तहत जुर्माना कार्रवाई पूरी करने की नियत तारीख 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी पैन नंबर को आधार से जोड़ने की तारीख कई बार आगे बढ़ा दी गई है। अब सरकार ने एक बार फिर पैन को आधार से जोड़ने की तारीख को 6 महीने आगे बढ़ा दी है।