लखीमपुर हिंसा : सुप्रीमकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, क्या आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं?

लखीमपुर हिंसा : सुप्रीमकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, क्या आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं?

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने सवाल किया कि लखीमपुर खीरी हिंसा में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है ?

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि तीन अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में किन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को इस बारे में स्थिति रिपोर्ट में जानकारी देने का निर्देश दिया।

यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और राज्य मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।

इससे पहले, दोपहर में शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह उन दोनों वकीलों का पक्ष जानना चाहती है जिन्होंने लखीमपुर खीरी घटना में सीबीआई को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है। गौरतलब है कि रविवार को लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे।

आरोप है कि जब किसान विरोध प्रदर्शन के बाद शांतिपूर्वक तरीके से वापस लौट रहे थे तो एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया। इस एसयूवी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अपने समर्थको के साथ मौजूद था। बाद में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को पीट-पीटकर मार डाला हिंसा के दौरान एक स्थानीय पत्रकार की भी जान चली गई।

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TeamDigital