बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को हाईकोर्ट से झटका
जबलपुर(भोपाल ब्यूरो)। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनके निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि एक शिकायतकर्ता अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने याचिका दायर कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उनके खिलाफ धार्मिक और भड़काऊ भाषण देकर चुनाव जीतने और चुनाव आयोग के नियमो के खिलाफ चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है।
सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोर्ट में इस बाबत आवेदन देकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए इस याचिका पर सुनवाई न करने की मांग करते हुए आवेदन दिया था।
अपने आवेदन में साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि याचिका में उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं, साथ ही याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है।
इतना ही नहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा कि याचिका में एविडेंस एक्ट के तहत कोई पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए इस पर गौर न किया जाए।
आवेदन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार को सुनाया गया। शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के आवेदन को ख़ारिज करते हुए उनके विरुद्ध याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी तय की है।
गौरतलब है कि ;लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से कांग्रेस के हैवीवेट दिग्विजय सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के कई विवादित बयान भी सामने आये थे लेकिन अंततः वे लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहीं।
साध्वी प्रज्ञा के चुनाव को लेकर अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव आयोग के नियमो को दरकिनार कर चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक और भड़काऊ भाषणों का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन को चुनौती दी है।