खाते में भले ही करोडो हों जमा, लेकिन बैंक डूबा तो आपको मिलेंगे सिर्फ इतने पैसे

खाते में भले ही करोडो हों जमा, लेकिन बैंक डूबा तो आपको मिलेंगे सिर्फ इतने पैसे

नई दिल्ली। आपके बैंक खाते में भले ही करोडो रुपये क्यों न जमा हों लेकिन अगर बैंक डूबा या दिवालिया हुआ तो आपको सिर्फ एक लाख रुपये ही मिलेंगे। फिर भले ही आपका बैंक में बचत खाता हो, चाहे फिक्सड डिपॉजिट हो, करेंट अकाउंट हो या किसी अन्य तरह का बचत निवेश हो।यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली है।

आरटीआई के जबाव में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) ने कहा कि डीआईसीजीसी कानून की धारा 13(1) के तहत बैंकों के दिवालिया होने या डूब जाने की स्थिति में हर खाताधारक को अधिकतम एक लाख रुपए तक दिया जाएगा।

आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या किसी अन्य कारण से डूबने पर ग्राहकों को दी जाने वाली एक लाख रूपये की राशि भी बीमा कवर के रूप में दी जाती है, जिसमें विभिन्न शाखाओं में खाताधारक की जमा मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल हैं।

मुंबई के पीएमसी बैंक फ्रॉड से जुड़े एक सवाल के जबाव में डीआईसीजीसी द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि एक लाख रुपये की सीमा को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव है।

गौरतलब है कि पीएमसी बैंक में हुए फ्रॉड के बाद बैंक खाताधारकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पीएमसी बैंक के ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई को बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंक से पैसे निकालने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक सीमा तय किये जाने से बैंक ग्राहकों को दिक़्क़तों से रूबरू होना पड़ा है।

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TeamDigital