ज्ञानवापी मस्जिद मामला: अब हाईकोर्ट पहुंची कार्बन डेटिंग की लड़ाई
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने में मिले शिवलिंग के आकर वाले फाउंटेन की कार्बन डेटिंग की याचिका जिला अदालत में ख़ारिज होने के बाद अब हिन्दू पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
हिन्दू पक्ष की तरफ से जिला अदालत द्वारा कार्बन डेटिंग की याचिका को रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को बताया कि याचिका खारिज होने के बाद हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर निर्धारित की है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते।
इससे पहले गुरुवार को चीफ जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच में करीब आधे घंटे तक बहस चली। बहस पूरी नहीं होने के कारण कोर्ट ने शुक्रवार यानि आज की तिथि नियत की थी।
वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला 12 सितंबर को दिया था। जिसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने 12 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी थी और श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह के केस को चलते रहने की मंजूरी दी थी।