ड्रग कंट्रोलर की जांच में BJP सांसद गौतम गंभीर का फाउंडेशन दवा की जमाखोरी का दोषी करार
नई दिल्ली। दवा होर्डिंग मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन दोषी पाया गया है। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
गौरतलब है कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनाधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा का भंडारण, वितरण और खरीद करने का दोषी पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर ने इस मामले में पूरी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कर दी है। जांच एजेंसी ने कहा है कि गंभीर फाउंडेशन के अलावा अन्य ड्रग डीलरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट से ड्रग कंट्रोलर ने ये भी जानकारी साझा की है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार को भी दोषी पाया गया है। उन्होंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लघंन किया है। मामले पर आगे की सुनवाई 29 जुलाई को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को छह हफ्ते के भीतर इस मामले पर आगे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
दरअसल, हाईकोर्ट में अभी होर्डिंग मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। इसमें विभिन्न पार्टी के नेताओं द्वारा दवा, ऑक्सीजन और कोविड के इलाज में उपयोग किए जाने वाले दवाओं के अपन-अपने क्षेत्रों में जनता के बीच उपलब्ध कराने के लिए होर्डिंग यानी जमाखोरी करने को लेकर शिकायत की गई थी।
जिसके बाद मामले की जांच करने के लिए हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को आदेश दिया था। बाद में ड्रग कंट्रोलर ने गंभीर फाउंडेशन को क्लीन चिट दे दी। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहीर की थी और फिर से जांच करने को कहा था। अब ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को दोषी पाया है।