यूपी सरकार द्वारा की गई बर्खास्तगी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे डा कफील खान
लखनऊ। यूपी में गोरखपुर के बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी के बाद डॉ कफील खान ने लखनऊ उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको नौकरी से बर्खास्तगी के खिलाफ चुनौती दी है। कफील खान की अर्ज़ी पर आज उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी।
यह जानकारी देते हुए डा कफील खान ने ट्वीट कर बताया कि मैंने बी0आर0डी0 आक्सीजन त्रासदी के बाद हुये उत्तर प्रदेश सरकार के 09/11/2021 के अपने अवैध बर्खास्त किए जाने के आदेश को लखनऊ उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।(Filling No- WRIA/1571/2022) जिसकी सुनवायी कल 03/02/2022 को माननीय जस्टिस राजन रॉय के समक्ष होगी. दुआ की गुज़ारिश है।
गौरतलब है कि करीब पांच साल पहले गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया गया था।
खिलाफ लगे आरोपों की जांच एक कमेटी कर रही थी। जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया था। कफील खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई थी। कफील खान ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।