निज़ामुद्दीन मर्कज़: 50 लोग कर सकेंगे 5 वक़्त की नमाज़ अदा
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायलय ने निजामुद्दीन मर्कज़ को खोलने और उसमे नमाज़ अदा करने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि निजामुद्दीन मर्कज़ में प्रतिदिन ने 50 लोगों को 5 वक़्त की नमाज़ अदा करने की अनुमति रहेगी।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में पांच बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिए प्रवेश की इजाजत दें।
हालांकि दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से नमाज़ियों की तादाद बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि मर्कज़ में नमाज़ अदा करने वाले लोगों की तादाद बधाई जाए साथ ही मर्कज़ के अन्य फ्लोरो पर भी नमाज़ अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने वक़्फ़ बोर्ड के वकील की इस मांग को ख़ारिज करते हुए मर्कज़ के ग्राउंड फ्लोर पर बनी मस्जिद में सिर्फ पचास लोगों को नमाज़ अदा करने की अनुमति के आदेश दिए।
अदालत ने कहा कि एसएचओ बोर्ड द्वारा दिए गए ऐसे किसी आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उसका आदेश राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी अधिसूचना से प्रभावित हो सकता है।
गौरतलब है कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान निज़ामुद्दीन मर्कज़ में तब्लीगी जमानत के कार्यक्रम को लेकर मर्कज़ सील कर दिया गया था और मर्कज़ में रुके तब्लीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन किया गया था।