जंतर मंतर पर लगाए थे भड़काऊ नारे, पिंकी चौधरी के बाद प्रीति सिंह की भी ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज

जंतर मंतर पर लगाए थे भड़काऊ नारे, पिंकी चौधरी के बाद प्रीति सिंह की भी ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को भड़काऊ भाषण और नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार गिरफ्तार प्रीत सिंह की ज़मानत अर्ज़ी को दिल्ली की एक अदालत ने आज ख़ारिज कर दिया।

कोर्ट ने ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज करते हुए कहा कि संविधान में सभा करने और अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार निरंकुश नहीं हैं और अंतर्निहित उपयुक्त प्रतिबंधों के साथ इनका उपयोग किया जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और अभियोजन पक्ष के अभ्यावदेन के आधार पर पाया कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में सक्रिय भागीदारी की थी।

इससे पहले 27 अगस्त को न्यायलय ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद और केंद्र सरकार के कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल की पूरी तरह अवहेलना करते हुए इसे आयोजित किया गया था।

इतना ही नहीं न्यायाधीश ने कहा कि यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से न केवल कार्यक्रम का आयोजन किया, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। उसने अपनी भाव-भंगिमाओं के जरिए और बीच-बीच में तालियां बजाकर उन भड़काऊ भाषणों की सामग्री और विचारों को समर्थन दिया, जो उस समय प्रतिभागियों ने दिए।

गौरतलब है कि कोर्ट हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष और भड़काऊ भाषण के सह आरोपी पिंकी चौधरी की अग्रिम ज़मानत याचिका पहले ही ख़ारिज कर चूका है। पिंकी चौधरी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital