उमर खालिद को मिली ज़मानत, कोर्ट ने की यह अहम टिप्पणी
नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार किये गए जवाहर लाल नेहरू विश्वविधायलय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को आज दिल्ली की एक अदालत ने ज़मानत दे दी।
उमर खालिद को ज़मानत देते हुए अदालत ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि उमर खालिद को अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जो कि दंगे का हिस्सा रहे उनकी पहचान हो गई है या फिर वे गिरफ्तार हो गए हैं।
गौरतलब है कि बीते साल 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोग घायल हुए थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस के दो जवानों की भी जान चली गई थी।
कोर्ट ने आज उमर खालिद की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए उन्हें ज़मानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जो लोग दंगो का हिस्सा रहे हैं उनमे से अधिकांश की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तार भी हो चुके हैं, इसलिए उमर खालिद को अनिश्चित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए खालिद को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखना होगा। उमर खालिद को बीस हजार रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था। इससे पहले इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 सितंबर को भी खालिद से पूछताछ की थी।