कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच दिल्ली सरकार ने लगाईं कई नई पाबंदियां

कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच दिल्ली सरकार ने लगाईं कई नई पाबंदियां

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मामलो की बढ़ती तादाद के बीच दिल्ली सरकार ने आज एक और बड़ा एलान करते हुए सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।

इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने परिवहन निगम की बसों और मेट्रो में यात्रियों की तादाद घटाकर पचास फीसदी करने का भी एलान किया है। अब मेट्रो, डीटीसी एवं क्लस्टर बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली में रेस्तरां, बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कहा कि महाराष्ट्र से विमान के जरिए दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी और नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिवसीय क्वारंटीन रहना होगा।

डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली में कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी, जबकि विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं।

DDMA द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन:

1- महाराष्ट्र से दिल्ली हवाई यात्रा कर आने वाले सभी यात्रियों को नेगटिव RTPCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, जो 72 घण्टे पुरानी हो।

2- जो यात्री बिना नेगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिन के किये क्वारंटाइन रहना होगा।

3- संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को छूट रहेगी, अगर उनमें कोरोना के लक्षण नही है।

4- शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोगों को अनुमति रहेगी।

5- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति रहेगी।

6- रेस्टॉरेंट और बार में कुल बैठने की क्षमता का 50% के साथ खुलेंगे।

7- अब दिल्ली मेट्रो में कोच की 50% हिस्से में यात्रा की अनुमति होगी।

8- सिनेमा हाल में कुल बैठने की क्षमता के 50% हिस्से में बैठने की अनुमति होगी।

9- डीटीसी और क्लस्टर बसों में 50% यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी गई है।

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TeamDigital