14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू
371 करोड़ रुपए के कौशल विकास निगम घोटाला मामले में गिरफ्तार किये गए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इससे पहले चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। नायडू राजमुंदरी जेल में रहेंगे।
कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि उन्हें निर्दोष फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों को लेकर राज्य सीआईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है।
वहीँ चंद्रबाबू नायडू की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अदालत में मांग की कि नायडू की रिमांड को ख़ारिज किया जाना चाहिए। इस पर आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग ने कहा कि नायडू, जो 73 वर्ष के हैं, पूछताछ के दौरान असहयोग कर रहे थे और उन्होंने अस्पष्ट उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें कुछ मुद्दे याद नहीं हैं।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोजन पक्ष की रिमांड रद्द करने की मांग को ख़ारिज करते हुए पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया।
क्या है आरोप:
पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पर वर्ष 2014 में हुए कौशल विकास निगम से धन की हेराफेरी से जुड़े 371 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। नायडू को शनिवार सुबह राज्य सीआईडी की शाखा ने गिरफ्तार किया था।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और 465 (जालसाजी) शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाया है।