लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज

लखनऊ ब्यूरो। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टैनी की ज़मानत अर्ज़ी को जिला जज मुकेश मिश्र ने ख़ारिज कर दी। कोर्ट ने आशीष मिश्रा के अलावा इस मामले में दो अन्य आरोपी आशीष पांडे और लवकुश राणा की भी जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और आशीष पांडे, लवकुश राणा की ज़मानत अर्ज़ी पर कोर्ट में करीब दो घंटे तक बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वहीँ शाम को केस डायरी, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य देखने के बाद जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुना दिया गया।

ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को सबूत के तौर पर एक वीडियो और 60 लोगों की गवाही के साथ आशीष मिश्रा के घटनास्थल पर होने का दावा किया था।

सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ बैलेस्टिक रिपोर्ट है। इसमें आशीष मिश्रा के 2 असलहे हैं, दोनों पर गोली चलना पाया गया है। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने बेल खारिज कर दी।

गौरतलब है कि बीते 3 अक्‍टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसक झड़प में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद इस कई वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद पूरे देश में यह मामला चर्चा में रहा। वीडियो में एक थार जीप कुछ किसानों को रौंदते हुए दिख रही थी. थार जीप मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की थी।

इसके बाद किसानों ने आशीष मिश्रा को इस घटना का मुख्‍य आरोपी बनाया था। घटना का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा, आशीष पांडेय और लवकुश राना समेत कुछ अन्‍य लोगों को गिरफ्तार किया था।

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TeamDigital