चंद्रशेखर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, पूछा “क्या जामा मस्जिद पाक में हैं”

चंद्रशेखर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, पूछा “क्या जामा मस्जिद पाक में हैं”

नई दिल्ली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की ज़मानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या जामा मस्जिद पाकिस्तान में है ? यह सुनवाई कल भी जारी रहेगी।

गौरतलब है कि नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली की जामा मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन के बाद सीलमपुर और दरियागंज में हिंसा की घटनाएं हुई थीं। जिसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में जब चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो अदालत ने पुलिस से उनके खिलाफ सहारनपुर में दर्ज सभी एफआईआर की जानकारी मांगी। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि पुलिस बताए कि आजाद ने अभी तक क्या आपत्तिजनक बयान दिए हैं?

कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन में कोई भी भाग ले सकता है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि धरना प्रदर्शन करना किस अपराध की श्रेणी में आता है ?

इस पर सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि मैं आपको नियम दिखाना चाहता हूं जो धार्मिक संस्थानों के बाहर प्रदर्शन पर रोक की बात करता है।

इस पर जज ने दिल्ली पुलिस से कहा कि क्या आपको लगता है कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी हुई है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? छोटे मामलों में दिल्ली पुलिस ने सबूत दर्ज किए हैं फिर इस घटना में क्यों नहीं? कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि जामा मस्जिद दिल्ली की जगह पाकिस्तान में हो।

गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों के साथ जामा मस्जिद के पास धरना दिया था, इसके बाद उन्होंने मार्च निकालने की बात कही थी लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 21 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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TeamDigital