भीम आर्मी चीफ को मिली ज़मानत, शाहीन बाग़ जाने पर रोक
नई दिल्ली। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दरियानगंज में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किये गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को आज दिल्ली हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई।
हालाँकि चंद्रशेखर आज़ाद की ज़मानत के साथ शर्त है कि वे 16 फरवरी तक किसी प्रदर्शन में शामिल होने और शाहीन बाग़ जाने पर भी रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि पुलिस ने जामा मस्जिद से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया था।
पुलिस ने चंद्रशेखर पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लोगों को उकसाने और दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर के अलावा पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले कल मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में जब चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो अदालत ने पुलिस से उनके खिलाफ सहारनपुर में दर्ज सभी एफआईआर की जानकारी मांगी। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि पुलिस बताए कि आजाद ने अभी तक क्या आपत्तिजनक बयान दिए हैं?
कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन में कोई भी भाग ले सकता है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि धरना प्रदर्शन करना किस अपराध की श्रेणी में आता है ? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई और पुलिस से पूछा कि क्या जामा मस्जिद पाकिस्तान में है ?
इस पर सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि मैं आपको नियम दिखाना चाहता हूं जो धार्मिक संस्थानों के बाहर प्रदर्शन पर रोक की बात करता है।
इस पर जज ने दिल्ली पुलिस से कहा कि क्या आपको लगता है कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी हुई है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? छोटे मामलों में दिल्ली पुलिस ने सबूत दर्ज किए हैं फिर इस घटना में क्यों नहीं?