उज्जैन: जय गुरूदेव सहकारी उपभोक्ता भण्डार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

उज्जैन: जय गुरूदेव सहकारी उपभोक्ता भण्डार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

उज्जैन(विशाल जैन )। जिला आपूर्ति अधिकारी एमएल मारू ने बताया कि विगत 4 जून को मप्र खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल द्वारा खाद्य विभाग के अधिकारी के साथ अलखनंदा नगर उज्जैन स्थित जय गुरूदेव सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा हकदारी से कम मात्रा में राशन सामग्री प्रदान करने की शिकायत दर्ज की गई। सदस्य द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई।

जांच रिपोर्ट में बिना एप्रन पहनें राशन सामग्री वितरण करना, उपभोक्ताओं को रसीद नहीं देना व रिकार्ड में नहीं रखना, पीओएस मशीन के रिकार्ड अनुसार स्टॉक से भौतिक सत्यापन में गेहूं 29.42 क्विंटल, चावल 12.42 क्विंटल, नमक 1.07 क्विंटल तथा केरोसीन 128 लीटर कम होना पाया गया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक मनोज शर्मा के विरूद्ध मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2015 की कंडिका 10(8), 11(1, 8) तथा प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लंघन करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

साथ ही जय गुरूदेव सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। दुकान से संलग्न उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में कठिनाई न हो, इसके लिये निकटतम दुकान से उपभोक्ताओं को संलग्न करने के निर्देश दिये गये हैं।

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TeamDigital