कोर्ट में एरिक्सन की गुहार, हमारे बकाया हैं 1100 करोड़, अनिल अंबानी को देश से न जाने दें
नई दिल्ली। एरिक्सन नामक कंपनी ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के मालिक अनिल अंबानी तथा कंपनी के अन्य दो निदेशकों को भारत छोड़कर न जाने दिया जाए क्यों कि आरकॉम पर एरिक्सन कंपनी के 1100 करोड़ रुपये बकाया हैं।
स्वीडन स्थित एरिक्सन कंपनी फ़ोन के कलपुर्जो का निर्माण करती है। एरिक्सन ने आरकॉम के टेलिकॉम नेटवर्क के भारत में संचालन और प्रबंधन के लिए 2014 में सात साल का करार किया था। इस दौरान आरकॉम पर एरिक्सन का 1100 करोड़ का बकाया हो गया।
एरिक्सन कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि आरकॉम देश के कानून का आदर नहीं कर रही। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से 30 सितंबर तक एरिक्सन को 550 करोड़ देने को कहा था लेकिन NCLT के आदेश के बावजूद रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) तय राशि एरिक्सन को देने में नाकाम रही। आरकॉम के ऊपर न्यायालय की अवमानना का मामला भी चलाया जाए।
अब इस मामले में गुरूवार को सुनवाई होनी है। इससे पहली सुनवाई में रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिवालिया घोषित होने की सूरत में वो संपत्ति का निपटारा नहीं कर पाएंगे। इसपर एरिक्सन ने भी कहा था कि उसका बकाया मिलने तक आरकॉम को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू न की जाए।