कठुआ काण्ड में आया फैसला, 6 आरोपी दोषी करार

कठुआ काण्ड में आया फैसला, 6 आरोपी दोषी करार

पठानकोट। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांजी राम समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

वहीं, इस मामले में मुख्य आरोपी सांजी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया। दोषी करार दिए गए 6 दोषियों के नाम सांझी राम, दीपक खजूरिया, आनंद दत्‍ता, तिलक राज, सुरेंद्र और प्रवेश हैं।

इस मामले में दोषी ठहराए गए 6 आरोपियों में से 4 पुलिसकर्मी हैं। सांझी राम ग्राम प्रधान था। दीपक खजूरिया विशेष पुलिस अधिकारी था। तिलक राज हेड कांस्टेबल है और आनंद दत्ता एसआई है। फैसले को देखते हुए अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। कड़ी सुरक्षा में आरोपियों को अदालत लाया गया था।

तीन प्रमुख दोषियों सांझी राम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बाकी तीन दोषी पुलिस वालों आनंद दत्‍ता, तिलक राज और सुरेंद्र वर्मा को सबूत छिपाने के आरोप में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मुख्य दोषी सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया था। एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिस पर अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।

सोमवार को फैसले के दौरान सभी सातों बालिग आरोपी पठानकोट स्थित स्पेशल कोर्ट में मौजूद थे। आरोपियों को उम्रकैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। एक आरोपी नाबालिग है। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

इस मामले में कुल आठ आरोपी थे, जिनमें से एक नाबालिग था। अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे और उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांजी राम से कथित तौर पर 4 लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया।

जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए थे। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

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TeamDigital