ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: हिन्दू पक्ष की कार्बन डेटिंग की मांग ख़ारिज

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: हिन्दू पक्ष की कार्बन डेटिंग की मांग ख़ारिज

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने वजूखाने में मिले शिवलिंग के आकार वाले फाउंटेन की कार्बन डेटिंग की मांग ख़ारिज कर दी है।

इससे पहले पिछली सुनवाई में मंगलवार को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है और अब फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जायेगा।

इस मामले में शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते खारिज कर दिया।

कोर्ट के फैसले पर हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है।

वाराणसी कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज करने पर हिंदू पक्ष के एक और वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते।

गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग कराये जाने की हिन्दू पक्ष की मांग का विरोध किया था।

TeamDigital