कश्मीरी महिलाओं के खिलाफ अभद्र ट्वीट पर अमेरिकी कंपनी ने नौकरी से निकाला
नई दिल्ली। कश्मीरी महिलाओं को लेकर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अमेरिकी कंपनी ने भारतीय मूल के अपने कर्मचारी को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया है।
अमेरिकी कंपनी डेवलपमेंट डायमेंशन इंटरनेशनल नामक एचआर कंसलटेंसी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम करने वाले आशीष कौल नामक व्यक्ति ने कश्मीरी महिलाओं को लेकर ट्विटर पर बेहद अभद्र और आपत्तिजनक ट्वीट किया था।
आशीष कौल ने कश्मीरी महिलाओं को लेकर अपने ट्वीट में लिखा कि ‘इन कमीनो को आर्थिक रूप से मार दो और इन्हे पेट भरने के लिए अपनी बेटियों, बीवियों को मुंबई, दिल्ली,चेन्नई में बेचने को मजबूर कर दो।’
आशीष कौल का यह ट्वीट प्रकाश में आने के बाद कई लोगों ने उसकी कंपनी को टैग कर सवाल किये कि क्या वह ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखती है जिसकी महिलाओं के बारे में ऐसी घिनौनी सोच हो।
इस पर कंपनी ने अपने जबाव में कहा कि ‘इस मामले को हमारे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। नीति के एक मामले के रूप में, हम कर्मचारी मामलों पर पारंपरिक टिप्पणी नहीं कर सकते; हालाँकि, हम इस स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं।’
इसके बाद इस मामले में कंपनी ने जांच शुरू की और जाँच में आशीष कौल को इस्लामोफोबिया का दोषी माना। कंपनी ने कहा कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार नहीं करते हैं, और यह मुद्दा रोजगार के एक साधारण मामले से परे है। हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह व्यक्ति अब कंपनी के लिए काम नहीं करता है, इसको नौकरी से हटा दिया गया है। हम अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी तरह से संबोधित करना जारी रखेंगे।’
कंपनी के सीईओ टैसी ब्यहम और प्रेजिडेंट डेविड टेसमैन की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि “हम इस तरह के पोस्ट शेयर किये जाने की प्रकृति से हैरान और दुखी थे, जो हमारे मिशन और मूल्यों के सीधे उल्लंघन में हैं।
उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें इस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पता चला, हमने तुरंत कर्मचारी को निलंबित कर दिया और इस मुद्दे की एक जांच शुरू की। 12 मई तक, हमने व्यक्तिगत इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।
हालाँकि कंपनी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर आशीष कौल द्वारा किया गया पोस्ट पूर्णतः व्यक्तिगत विचार थे, ये विचार कंपनी के मूल्यों को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। हम समानता और विविधता के लिए मजबूत पैरोकार हैं और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के मूल्य में गहराई से विश्वास करते हैं।
वहीँ इस मामले में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने भी आईपीसी की धारा 505(1), 66 आईटी एक्ट में आशीष कौल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला कोठी बाग़ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है।