योगी सरकार के होर्डिग पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, आज होगी सुनवाई

योगी सरकार के होर्डिग पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, आज होगी सुनवाई

लखनऊ । नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गए होर्डिंग पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट आज 3 बजे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में हिंसा के आरोपियों के नाम, पते और फोटो की होर्डिंग्स लगाने से संबंधित मामले में सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए गए होर्डिंग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में हिंसा के आरोपियों के नाम, पते और फोटो दर्शाये गए हैं। ये होर्डिंग प्रदेश की राजधानी सहित कई शहरो में लगाए गए हैं।

चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर लखनऊ के डीएम व डिवीजनल पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि कानून के किस प्रावधान के तहत लखनऊ में इस प्रकार के पोस्टर सड़क पर लगाए गए।

कोर्ट ने कहा है कि पोस्टरों में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि ये पोस्टर किस कानून के तहत लगाए गए हैं। हाईकोर्ट का मानना है कि पब्लिक प्लेस पर संबंधित व्यक्ति की अनुमति बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गलत है और यह राइट टू प्राइवेसी (निजता के अधिकार) का उल्लंघन है।

होर्डिंग्स पर यह भी लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से आदेश जारी होने के 30 दिनों में हिंसा के दोषी पाए गए लोगों ने धनराशि जमा नही की तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर इसकी वसूली की जाएगी। ऐसी होर्डिंगे उन सभी थाना क्षेत्रों में लगाई जाएंगी जहां जहां हिंसा हुई थी।

गौरतलब है कि बीती 19 दिसम्बर को राजधानी में सीएए के विरोध में 10 हजार लोग सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई थी।

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TeamDigital