यूपी में मुहर्रम पर ताजिये निकाले जाने और दफनाने की अनुमति नहीं
लखनऊ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में इस बार मुहर्रम पर ताजिये दफन नहीं किये जा सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजिये दफन करने की परमीशन दिए जाने की मांग वाली सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है।
इतना ही नहीं कोर्ट ने कोविड महामारी के संक्रमण के चलते धार्मिक समारोहों के आयोजन पर लगी रोक को हटाकर मोहर्रम का ताजिया निकालने की अनुमति देने से भी इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए सरकार की तरफ से सभी धार्मिक समारोहों पर रोक लगाई गई है। कोरोना महामारी के चलते लगाई गई रोक सभी होती है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जन्माष्टमी पर झांकी और गणेश चतुर्थी पर पंडालों पर भी रोक लगाई गई थी, ठीक उसी तरह मुहर्रम में ताजिया निकालने पर भी रोक लगी है।
गौरतलब है कि मुहर्रम पर ताजिया निकाले जाने की अनुमति को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर ताजिए दफन करने के लिए पांच या दस लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी।
इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में परिस्थितियां अलग थीं। वहां सिर्फ एक जगह का ही मामला था, इसलिए वहां पर मिली परमीशन को आधार नहीं बनाया जा सकता है।