उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में 1 जून से लॉकडाउन खत्म, पढ़िए- कहां खत्म हुआ लॉकडाउन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में 1 जून से लॉक डाउन खत्म हो जाएगा। सरकार के मुताबिक, इन 55 जिलों में 1 जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुल सकेंगी।
हालाँकि अभी शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू तथा वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। दुकानें खुलने के दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन जिलों में रविवार तक 600 कोरोना केस या उससे ज्यादा हैं, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी।
इन जिलों में लागू रहेगा लॉकडाउन:
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फर नगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया वह जिले हैं, जहां लॉकडाउन कोरोना के मामलों को देखते हुए जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जनपदों में 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं वहां पर एक और हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। आज 55 जनपदों में हमने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ़ 1,900 कोरोना मामले आएं। कहा जा रहा था कि मई में उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा मामले होंगे। आज राज्य में कुल 41 हजार सक्रिय मामले हैं। हमारी सबसे ज्यादा रिकवरी दर है। सबसे कम पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर है।
क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा:
कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. सैनेटाइजर और दो गज दूरी का पालन जरूरी रहेगा।
गाइडलाइन के मुताबिक सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे, नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके आइडी कार्ड के हिसाब से इन्हें आने-जाने दिया जाएगा।
सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी. हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा. जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में हैं उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा।
रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है, इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी।
यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी। जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा। इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे।
ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे।
सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, इनमें एक बार में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी।
पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी।
राजस्व व चकबंदी न्यायालय दो गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे।
स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।
शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।