पहलू खान मामले में दो नाबालिंग दोषी करार

पहलू खान मामले में दो नाबालिंग दोषी करार

जयपुर। अलवर के बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी ठहराया है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पशु कारोबारी पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

पहले इस मामले में अलवर की एक अदालत सभी 6 आरोपियों को अबुतो के आभाव में निर्दोष करार दिया था। इसके बाद इस मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर मामले में फिर से जांच के आदेश दिए थे।

जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक को सौंपा गया था। एसआईटी टीम ने पाया कि पुलिस जांच में नरमी बरती गई साथ ही इस मामले में सरकारी वकील द्वारा सभी सबूतों को कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया। यहाँ तक कि पहलू खान काण्ड से जुड़े वायरल वीडियो के स्क्रीन शॉट भी कोर्ट पेश नहीं किये गए थे। जबकि वीडियो की तस्वीरें चार्जशीट पर चिपकी गई थीं, फिर भी वकील ने इसे बतौर सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया।

गौरतलब है कि एक अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नुहं मेवात जिले के निवासी पहलू खान अपने बेटों के साथ जयपुर के पशु हटवाड़ा से दो गाय खरीद कर अपने घर लौट रहे थे। शाम के समय बहरोड़ पुलिया के पास भीड़ ने उन्हें रोक लिया और पहलू व उसके बेटों की पिटाई की गई। इस मारपीट में पहलू खान बुरी तरह घायल हो गया था। सूचना पर पुलिस ने पहलू खान को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital