EVM पर पार्टी चिन्हों की जगह उम्मीदवारों की उम्र व शैक्षणिक योग्यता, याचिका पर सुनवाई करेगा SC

EVM पर पार्टी चिन्हों की जगह उम्मीदवारों की उम्र व शैक्षणिक योग्यता, याचिका पर सुनवाई करेगा SC

नई दिल्ली। चुनाव आयोग को मतपत्रों और ईवीएम से पार्टी चिन्ह हटाने और उम्मीदवारों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता और फोटो लगाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

याचिका में कहा गया है कि इस तरह के कदम से मतदाताओं को वोट देने और बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों का समर्थन करने और “टिकट वितरण में राजनीतिक दल के मालिकों की तानाशाही को नियंत्रित करने” में मदद मिलेगी।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में यह घोषित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है कि ईवीएम पर पार्टी के चिन्ह का उपयोग अवैध, असंवैधानिक और संविधान का उल्लंघन है।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय है कि मतपत्र और ईवीएम पर राजनीतिक दल के प्रतीकों को नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता और उम्मीदवारों के फोटो के साथ बदल दिया जाए।

याचिका में कहा गया है कि बिना राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह वाले मतपत्र और ईवीएम के कई फायदे हैं क्योंकि यह मतदाताओं को वोट देने और बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों का समर्थन करने में मदद करेगा।

चुनाव सुधारों में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि 539 सांसदों में से 233 (43 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। “2014 के चुनाव के बाद विश्लेषण किए गए 542 विजेताओं में से 185 (34 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे और 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद विश्लेषण किए गए 543 विजेताओं में से 162 (30 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे।”

वहीँ 2009 के बाद से लोकसभा सांसदों की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित हैं, और इस विचित्र स्थिति का मूल कारण बैलेट पेपर और ईवीएम पर राजनीतिक दल के प्रतीकों का उपयोग है, “याचिका में कहा गया है।

देश की शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 31 अक्टूबर की वाद सूची के अनुसार, याचिका पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष आने की संभावना है।

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TeamDigital