लाल किले पर कब्ज़ा मांग रहीं सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली स्थित लाल किले को अपनी वंशज प्रॉपर्टी बताते हुए कब्ज़ा मांग रहीं सुल्ताना बेगम की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
याचिका मुगल सम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के परिवार की उत्तराधिकारी बताने वाली सुल्ताना बेगम ने दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना वाली पीठ के समक्ष यह याचिका रखी गई तो उन्होंने इसे देखते ही खारिज कर दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने इसे बिना सिर पैर वाली याचिका करार देते हुए कोर्ट का समय बर्बाद न करने की हिदायत भी दी।
लाल किले को अपनी वंशज प्रॉपर्टी बताने वाली सुल्ताना बेगम ने इससे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से निराशा हाथ लगी तो वे सुप्रीमकोर्ट पहुंची थीं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को दायर किए जाने में 164 साल से ज़्यादा की देरी का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था।
सुल्ताना बेगम का दावा है कि वह याचिका मुगल सम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के परिवार की उत्तराधिकारी है, इसलिए लाल किले पर उसका हक है।
