सुदर्शन टीवी के विवादित कार्यक्रम पर कल होगी सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली। सुदर्शन टीवी के विवादित कार्यक्रम “यूपीएससी जिहाद” के प्रसारण पर लगाई गई रोक को लेकर कल सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने विवादित कार्यकम के प्रसारण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस केएम जोएफ ने सुदर्शन टीवी के वकील से पूछा कि सुदर्शन टीवी केबल टीवी ऑपरेटर है या ब्रॉडकास्टर है? उन्होंने कहा कि नियम 6 केबल टीवी नेटवर्क ऑपरेटरों पर लागू होता है।
इस मामले में प्रेस काउंसिल के वकील ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अलग पायदान पर खड़ा है क्योंकि वे एयर वेव का उपयोग करते हैं। नेशनल ब्राडकास्टिंग एसोसिएशन (एनबीए) के वकील ने कहा कि क्या कल सुनवाई बड़े मुद्दे पर है या सुदर्शन न्यूज पर के शो पर रोक के मुद्दे पर. इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बारे में अभी हम नहीं कह सकते।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हम इसे कल सुबह सुनेगे और मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि वह कल पीठ का गठन करे ताकि हम कल इस मामले की सुनवाई समाप्त कर सकें. इसके साथ ही सुनवाई कल तक टाल दी गई।
इतना ही नहीं पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए कल बेंच गठित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक आदेश प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश दिया. मामले की सुनवाई दोपहर 12 बजे होगी।
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीमकोर्ट ने सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चव्हाणके को कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की थी। सुदर्शन टीवी के एक कार्यक्रम “यूपीएससी जिहाद” के प्रसारण पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की मंशा मुसलमानों को कलंकित करने की है।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, “हम देश की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते आपको यह कहने की इजाजत नही दे सकते कि मुस्लिम नागरिक सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं।”