आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को सुप्रीमकोर्ट से राहत
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री और रामपुर से सांसद आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को आज सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वार विधानसभा के उपचुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 6 दिसम्बर 2019 को स्वार के सपा विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्मीद्वारी रद्द कर दी थी. इसके बाद 27 फरवरी को विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली होने की घोषणा कर दी थी। हाईकोर्ट ने स्वार सीट पर उपचुनाव कराये जाने का आदेश भी सुनाया था।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अब्दुल्ला आज़म ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी। अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता तब तक उनकी स्वार सीट पर उपचुनाव कराना उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्वार पर होने वाले उपचुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया था। रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मोहम्मद आजम खान के बेटे के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने और फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसे आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था।
