योगी सरकार को झटका: डा कफील की रिहाई को दी थी सुप्रीमकोर्ट में चुनौती
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब डा कफील की रिहाई के इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीमकोर्ट ने खरिज कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीमकोर्ट में दायर की गई याचिका में डा कफील की रिहाई को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में अलीगढ में चल रहे धरने में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डा कफील को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में डा कफील को ज़मानत मिलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने डा कफील पर एनएसए लगा दिया, जिसके चलते उनकी तत्काल रिहाई नहीं हो सकी।
कफील की रासुका अवधि गत छह मई को तीन माह के लिये और बढ़ाया गया था। गत 16 अगस्त को अलीगढ़ जिला प्रशासन की सिफारिश पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बीते 15 अगस्त को उनकी रासुका की अवधि तीन माह के लिये और बढ़ा दी थी।
1 सितंबर 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खान पर लगाए गए एनएसए को गलत बताते हुए हटाते हुए तुरंत रिहाई के आदेश दिए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कफील को तत्काल रिहा करने के आदेश दिये थे।