कोरोना संक्रमण के कारण बिहार चुनाव स्थगित करने की मांग वाली याचिका ख़ारिज
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने आज उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमे कोरोना महामारी के कारण बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई थी।
शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि यह याचिका अपरिपक्य है। कोविड-19 विधानसभा चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि अभी बिहार के विधानसभा चुनाव कराये जाने के लिए अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यह अनुच्छेद 32 के तहत एक गलत याचिका है, हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं।
गौरतलब है कि बिहार में इस वर्ष सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य में विधानसभा का समय इस वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है। ऐसे में कयास लाये जा रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में कराये जा सकते हैं।
बता दें कि कोरोना महामारी के बीच विधानसभा चुनाव न कराये जाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता अविनाश ठाकुर ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कोरोना महामारी का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि उच्चतम न्यायालय कोरोना महामारी के बीच विधानसभा चुनाव न कराये जाने का आदेश जारी करे।