सुप्रीमकोर्ट से अनिल देशमुख को झटका, सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमे उन्होंने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच को चुनौती देते हुए जांच रोकने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के उच्च अधिकारी इस मामले में शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप लगाने वाले अनिल देशमुख के दुशमन नहीं है, लेकिन, परम बीर सिंह तो आपका दाहिना हाथ थे, फिर उन्होंने आप पर आरोप क्यों लगाए। इसलिए दोनों के खिलाफ जांच होगी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके कौल ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या सीबीआई को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? कोर्ट ने कहा, आरोपों की प्रवृत्ति और इसमें शामिल लोगों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
वहीँ गृहमंत्री अनिल देशमुख की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना अनिल देशमुख का पक्ष सुने कोई प्राथमिक जांच नहीं की जा सकती है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों एंटीलिया मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का होमगार्ड्स में तबादला किया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे को सौ करोड़ रूपये की बसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था।