अवमानना मामले में कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपया जुर्माना

अवमानना मामले में कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपया जुर्माना

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट की अवमानना मामले में आज कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को एक रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने जेल की सजा का प्रावधान है।

इससे पहले हुई सुनवाई में 25 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूषण के दो ट्वीट्स पर अवमानना ​​मामले में सजा को सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल भी सुप्रीमकोर्ट से प्रशांत भूषण को माफ़ करने और सजा न देने की अपील कर चुके हैं लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण के बयान की शैली, सार और विषय वस्तु ने इसे और खराब कर दिया, क्या यह प्रतिरक्षा है या क्रोध। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि अगर गलती का अहसास हो तो अदालत काफी नरमी दिखा सकता है।

सुप्रीमकोर्ट ने प्रशांत भूषण से अपनी ट्वीट पर माफ़ी मांगने के लिए दो दिन का समय भी दिया था लेकिन प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इंकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि था कि सुप्रीमकोर्ट के खिलाफ अपमानजनक ट्विट के लिये क्षमा याचना से इंकार करने वाले उनके ‘विद्रोही बयान’ पर दोबारा गौर करने के लिए भूषण को हम दो-तीन दिन का वक्त दे रहे हैं।

इस पर प्रशांत भूषण ने कहा था कि वह दो-तीन दिन में अपने वकीलों से परामर्श लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर विचार करेंगे। भूषण ने कहा कि मेरे ट्वीट एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास थे। अगर मैं इतिहास के इस मोड़ पर नहीं बोलता तो मैं अपने कर्तव्य में असफल होता। मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ।

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TeamDigital