सुप्रीमकोर्ट का हाईकोर्ट को निर्देश, डा कफील की रिहाई पर 15 दिनों में ले फैसला
नई दिल्ली। मथुरा के जिला कारागार में बंद गोरखपुर के प्रसिद्द बाल चिकित्सक डा कफील की रिहाई को लेकर आज सुप्रीमकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश जारी किये हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहबाद हाईकोर्ट को निर्देश जारी कर कहा कि डा कफील को रिहा किया जा सकता है या नहीं इसपर हाईकोर्ट 15 दिनों में फैसला ले।
डा कफील की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि डा कफील को हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई थी लेकिन रिहा होने से ठीक पहले डा कफील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया गया और उनकी रिहाई रोक दी गई।
इस पर चीफ जस्टिस अरविंद बोबडे ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसी चीज है जिसे हमने हमेशा पहली प्राथमिकता पर रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर करनी चाहिए।
गौरतलब है कि डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते 6 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा केंद्र और यूपी की सरकार से कफील के मामले में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त तय की है।
क्या है मामला:
गौरतलब है कि डा कफील को पिछले साल नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनो के दौरान अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भड़काऊ भाषण मामले में डा कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई थी लेकिन उनके जेल से रिहा होने से पहले उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया गया।