राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीमकोर्ट का इंकार

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीमकोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा सुप्रीमकोर्ट में दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीमकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सुप्रीमकोर्ट में दायर की याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कार्यवाही को 24 जुलाई तक स्थगित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है।

गौरतलब है कि राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 18 बागी कांग्रेस विधायकों विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दो दिन में जबाव तलब किया था। जिसे लेकर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर की कार्रवाही पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।

इस याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 24 जुलाई तक सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाही पर रोक लगाई गई थी।

विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर आज सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

TeamDigital