मुहर्रम जुलुस की अनुमति देने से सुप्रीमकोर्ट का इंकार
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने मुहर्रम के जुलुस की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिया धर्म गुरु शिया नेता सैयद कल्बे जव्वाद की याचिका पर सुनवाई से अपनी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जाने को भी कहा है।
याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में सुप्रीमकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे।
देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप एक सामान्य आदेश के लिए कह रहे हैं और फिर अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो इससे अराजकता फैल सकती है। कोरोना फैलाने के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। एक अदालत के रूप में हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की गाइडलाइन के तहत सभी तरह से सार्वजनिक कार्यो के आयोजन पर रोक लगाई गई है। मुहर्रम पर ताजिया निकालने के लिए लखनऊ प्रशासन द्वारा अनुमति देने से इंकार किये जाने के बाद शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में मुहर्रम का जुलुस निकाले जाने की अनुमति के लिए आदेश पारित करने की मांग की गई थी।