जगन्नाथ रथयात्रा को शर्तो के साथ मिली सुप्रीमकोर्ट की अनुमति

जगन्नाथ रथयात्रा को शर्तो के साथ मिली सुप्रीमकोर्ट की अनुमति

नई दिल्ली। पूरी की जगन्नाथ रथयात्रा को सुप्रीमकोर्ट ने शर्तो के साथ अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पुरी की रथयात्रा का आयोजन मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित की जाये, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाये कि स्वास्थ्य के मुद्दों को दरकिनार ना किया जाये।

इससे पहले सुप्रीमकोर्ट ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए पूरी की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथयात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया था। अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को कहा कि रथयात्रा निकालने में इस्वास्थ्य के मुद्दों को दरकिनार ना किया जाये।

इस रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रथयात्रा के आयोजन को लेकर चार याचिका दाखिल की गयी थी, जिसमें भाजपा नेता संबित पात्रा और एक मुस्लिम युवक की याचिका भी शामिल थी. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था।

सोमवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि पुरी की रथयात्रा को आम लोगों की भागदारी के बिना आयोजित किये जाने की अनुमति दी जा सकती है। ओडिशा सरकार ने भी कुछ प्रतिबंधों के साथ पुरी रथ यात्रा के आयोजन के मत का समर्थन किया।

गौरतलब है कि ओडिशा के पूरी में ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा के दौरान लाखो की तादाद में श्रद्धालुओं भीड़ जुटती है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने की संभावना जताते हुए पहले सुप्रीमकोर्ट ने रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

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TeamDigital