शर्मिष्ठा को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली सशर्त अंतरिम जमानत
कोलकाता। एक धर्म विशेष पर अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाली शर्मिष्ठा पनोली को आज कोलकाता हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है। हालाँकि हाईकोर्ट ने सशर्त ज़मानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं। जिनका शर्मिष्ठा को पालन करना होगा।
न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने उन्हें जमानत बांड और 10,000 रुपये की सुरक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। अदालत ने उसे उसकी अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया।
बता दें कि कानून की छात्रा पनोली को पिछले हफ्ते हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जब एक वायरल वीडियो के मद्देनजर कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां उसने ऑपरेशन सिन्दूर पर बॉलीवुड अभिनेताओं की आलोचना करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी।
पुलिस ने कहा था कि उसके अब हटाए गए वीडियो में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ “अपमानजनक और असम्मानजनक” टिप्पणियां थीं। कोलकाता पुलिस ने कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
