पुलिस को जांच पूरी करने के लिये समय देने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शरजील इमाम

नई दिल्ली। भड़काऊ भाषण के आरोप में गिरफ्तार किये गए जेएनयू के छात्र शरजील इमाम ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण के सिलसिले में जांच पूरी करने के लिये पुलिस को और समय दिया था।
इमाम ने अदालत के 25 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत दिल्ली पुलिस को गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिये 90 दिन की तय सीमा से अतिरिक्त समय की इजाजत दी गई थी।
शरजील इमाम की तरफ से सोमवार को दायर की गयी याचिका में अदालत से इस मामले में निर्धारित 90 दिन की समय सीमा के अंदर जांच नहीं पूरी होने पर जमानत दिये जाने का भी अनुरोध किया है। निचली अदालत ने हाल में उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिसंबर में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास के हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में इमाम को 28 जनवरी को गिरफ्तार किये गए शरजील इमाम की गिरफ्तारी के बाद जांच पूरी करने के लिये निर्धारित 90 दिन की मियाद 27 अप्रैल को खत्म हो चुकी है।