जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम को ज़मानत, लेकिन अभी जेल से रिहाई नहीं

जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम को ज़मानत, लेकिन अभी जेल से रिहाई नहीं

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविधालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम को जामिया हिंसा मामले में ज़मानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम को 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत देने का फैसला सुनाया।

शरजील इमाम को हाल ही में एक और मामले में ज़मानत मिल चुकी है लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। शरजील इमाम दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन और मामले में भी आरोपी है। अक्टूबर 2019 में कोर्ट ने शरजील को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उस पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है।

शरजील इमाम को दिल्ली दंगो में भी आरोपी बनाया गया है। शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शरजील इमाम को 2019 में दो विश्वविद्यालयों में कथित भड़काऊ भाषणों के लिए यूएपीए और देशद्रोह के तहत एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया था।

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